कोबरापोस्ट को डॉक्युमेंट्री सार्वजनिक करने से रोकने वाला आदेश रद्द

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 29, 2018

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वेब पोर्टल कोबरापोस्ट को उसकी डॉक्युमेंट्री को सार्वजनिक करने से रोकने वाले वाले एक आदेश को रद्द कर दिया। इस डॉक्युमेंट्री में कई मीडिया कंपनियों पर पेड न्यूज जैसे अनैतिक कार्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति ए के चावला की पीठ ने कहा कि दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर पूरे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान एकतरफा रोक लगाने का आदेश न्यायसंगत नहीं था। पीठ ने कहा, ‘‘जब तक शुरूआत में ही यह नहीं दर्शाया जाता है कि अपमानजनक सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से गलत है, तब तक बिना कोई कारण दर्ज किये रोक और वह भी एकतरफा रोक का आदेश नहीं दिया जाना चाहिये।’’

हालांकि, पीठ ने पक्षों के अभिवचन और दलीलों के आधार पर अंतरिम राहत देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए मामले को फिर से एकल न्यायाधीश वाली पीठ को भेज दिया। एकल न्यायाधीश की पीठ ने 24 मई को कोबरापोस्ट को उसकी डॉक्युमेंट्री ‘ऑपरेशन 136 : पार्ट 2’ को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी।

 

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