आम बजट जनवरी में आने पर भी नहीं बदलेगा वित्तीय वर्ष

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 27, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1. मैंने आईआरसीटीसी के जरिये रेल यात्रा के लिए टिकट बुक कराई थी लेकिन किसी कारणवश मुझे अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया है लेकिन रिफंड नहीं आया है। कस्टमर केयर पर बात करने पर जल्द भेजने की बात कही जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहाँ शिकायत कर सकता हूँ? (रविन्द्र गोयल, बिजनौर)

 

उत्तर- आईआरसीटीसी से रिफंड न मिलने की शिकायत आप अपने एंड्रोइड मोबाइल फोन से 'COMS' एप के माध्यम से कर सकते हैं अथवा रेलवे मंत्री को ईमेल भी लिख सकते हैं। रेल मंत्री के ईमेल पते की जानकारी इंटरनेट पर मिल जायेगी।

 

प्रश्न-2. मैंने हाल ही में अपना होम लोन एसबीआई में ट्रांसफर कराने का प्रयास शुरू किया है। इसके लिए मैंने पीएनबी-एचएफएल से जब कुछ दस्तावेज माँगे तो इसके लिए शुल्क माँगा गया। आरबीआई ने लोन समय से पहले देने पर सभी शुल्क हटा दिये थे लेकिन बैंक किसी ना किसी बहाने से ग्राहकों से पैसा वसूल करते रहते हैं। क्या बैंकों के इस व्यवहार की शिकायत की जा सकती है? (स्वीटी शर्मा, नोएडा)

 

उत्तर- होम लोन के संदर्भ में बैंकों (PNBHEL) द्वारा नाहक पैसा वसूलने की शिकायत आप customeriqueries@pnbhousing.com पर कर सकते हैं।

 

प्रश्न-3. मैंने इस वर्ष मेडिक्लेम के तहत बीमित राशि बढ़वा ली है क्या मुझे इसके लिए दिये गये पूरे प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी? मेडिक्लेम के तहत ज्यादा से ज्यादा कितने प्रीमियम पर कर छूट मिलती है? (आशा टाँक, दिल्ली)

 

उत्तर- मेडिक्लेम बीमा के लिए दिये गये प्रीमियम की अधिकतम छूट सीमा रुपये 25,000/- है।

 

प्रश्न-4. मेरा सिबिल रिकॉर्ड ठीक नहीं था इसलिए मैंने घर बुक कराने के लिए पर्सनल लोन ले लिया था क्या मैं इस पर्सनल लोन को होम लोन में परिवर्तित करवा सकता हूँ? (वाजिद अली, गाजियाबाद)

 

उत्तर- आप अपने तथाकथित पर्सनल लोन को होम लोन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।

 

प्रश्न-5. मैंने सुना है कि इस बार से आम बजट जनवरी में ही आ जाएगा तो क्या अब वित्तीय वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो जाया करेगा? (रीना त्रिपाठी, मंदसौर)

 

उत्तर- आम बजट जनवरी में आने पर वित्तीय वर्ष दिसम्बर में समाप्त नहीं होगा। वह अप्रैल से मार्च ही रहेगा।

 

प्रश्न-6. क्या मैं अपनी दवाइयों पर होने वाले सालाना होने वाले खर्च पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकता हूँ? (सुरेश बिष्ट, देहरादून)

 

उत्तर- टैक्स छूट के लिए दवाइयों पर होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा मेडिक्लेम बीमा के लिए चुकाये गये प्रीमियम सहित रुपये 30,000/- है।

 

प्रश्न-7. मेरे भाई का सिबिल रिकॉर्ड खराब है इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने एक लोन के लिए आवेदन दिया और मेरा आवेदन खारिज हो गया। चूँकि हम एक ही घर में रहते हैं इसलिए वह पता सिबिल के रिकॉर्ड में आ गया है। मुझे क्या करना चाहिए? (भोला प्रसाद मिश्रा, लखनऊ)

 

उत्तर- आपके भाई के खराब सिबिल रिकॉर्ड के चलते खारिज हुए लोन का आवेदन आप कोई और रेसिडेंशियल एड्रेस देकर कर सकते हैं बशर्तें उस पते का सपोर्टिंग प्रूफ भी दें।

 

प्रश्न-8. मैंने एक ऑनलाइन साइट से कुछ सामान खरीदा और सीसीएवेन्यू गेटवे के माध्यम से पैसे दिये। सामान प्रदान करने वाली साइट से कोई रिस्पाँस नहीं आया और साइट भी नहीं दिख रही है। क्या मैं सीसीएवेन्यू से पैसे की माँग कर सकता हूँ? मुझे कहाँ शिकायत करनी चाहिए? (कल्लोल कुण्डू, नोएडा)

 

उत्तर- सीसीएवेन्यू से सुनवाई की संभावना कम है। आप अपनी शिकायत आरबीआई गवर्नर से ईमेल द्वारा कर सकते हैं।

 

प्रश्न-9. मैं जीएसटीएन के बारे में जानना चाहता हूँ मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा है क्या यह कोई निकाय अथवा संगठन है? (तन्मय भारद्वाज, राँची)

 

उत्तर- 'जीएसटीएन' का अर्थ है- गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत 'नॉन प्राफिट आर्गनाइजेशन' है। इसकी स्थापना मूलतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कर दाताओं और अन्य स्टेक होल्डर्स (हित धारकों) के लिए की गई है जो जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेस प्रदान करती है।

 

प्रश्न-10. मुझे अपने बेटे को स्कूल के एक ट्रिप पर विदेश भेजना है क्या मुझे इस पर हुए खर्च का ब्यौरा आयकर भरते समय देना होगा? (रंजन मलिक, गुड़गाँव)

 

उत्तर- आपके बेटे को स्कूल ट्रिप पर विदेश भेजने के लिए हुए खर्च का ब्यौरा आपको आयकर भरते समय देना होगा।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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