By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 02, 2018
नयी दिल्ली। यदि आपके पास किसी बेनामी संपत्ति या विदेशों में रखे अघोषित काला धन की जानकारी है तो आप पांच करोड़ रुपये तक का ईनाम पा सकते हैं। यह ईनाम आयकर विभाग उसके साथ सूचना साझा करने पर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बेनामी लेन-देन सूचना- ईनाम योजना के तहत इसकी घोषणा की। इसके तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने पर एक करोड़ रुपये तक के और विदेशों में रखे अघोषित काला धन की जानकारी देने पर पांच करोड़ रुपये तक ईनाम दिया जाएगा।