By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 27, 2026
गोवा मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें अन्य कड़े प्रावधानों के साथ आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह विधेयक राज्य विधानसभा के 31 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में बल, दबाव, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के जरिए कथित रूप से कराए जाने वाले धर्मांतरण के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है।
अधिकारी ने बताया कि इसे राज्य विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि यह पाया जाता है कि विवाह केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया था, तो ऐसे विवाह को ‘‘अमान्य’’ घोषित किया जा सकता है। अधिकारी के अनुसार, दोषियों को कम से कम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं।