देश के 78 लाख EPS पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब किसी भी बैंक और शाखा से मिल जाएगी पेंशन

By अंकित सिंह | Sep 05, 2024

रिटायर होने के बाद पेंशन पाने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी खुशी दी है। इससे उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है। 4 सितंबर, 2024 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रणाली ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 से भारत में किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

 

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सीपीपीएस एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करके एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत में किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की अनुमति देता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 78 लाख से अधिक ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने का अनुमान है। उन्नत आईटी और वित्तीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, पेंशनभोगियों को अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्राप्त होगा। सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर में स्थानांतरित हो जाते हैं, यह एक बड़ी राहत होगी।


वर्तमान विकेन्द्रीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली, जिसमें प्रत्येक ईपीएफओ जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ व्यक्तिगत व्यवस्था बनाए रखता है, को सीपीपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों को लाभ शुरू होने पर किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और उनकी पेंशन जारी होने के तुरंत बाद जमा की जाएगी। इसके अलावा, ईपीएफओ का अनुमान है कि नई प्रणाली पर स्विच करने से पेंशन भुगतान में बड़ी लागत बचत होगी।

 

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1 जनवरी, 2025 से शुरू होकर, यह सुविधा ईपीएफओ के केंद्रीकृत आईटी सक्षम सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जो एक चल रही आईटी आधुनिकीकरण पहल है। सीपीपीएस का अगला चरण आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) पर आसान स्विच की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, उस स्थिति में भी जब कोई पेंशनभोगी बैंक या शाखाएं स्थानांतरित करता है या स्विच करता है, सीपीपीएस एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी देगा।

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