By रेनू तिवारी | Jul 25, 2023
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपना फैसला सुनाया और मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया। गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी थे। विशेष न्यायाधीश विकास ढल को बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाना था ,लेकिन उन्होंने मामले को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था।
कांडा तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री था। आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद उसे गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपित किया गया है। निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन धाराओं को हटा दिया था।