कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर कर छूट, कर आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई गई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 25, 2021

नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी। इसके अलावा आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ायी गयी है। आयकर विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी।

इसे भी पढ़ें: दार्जिलिंग में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-55 का एक हिस्सा हुआ जमींदोज

विभाग ने कहा कि कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट मिलेगी। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर छूट होगी। बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। वहीं पैन-आधार जोड़ने के लिये अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है। नियोक्ताओं के लिये फार्म 16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है।

प्रमुख खबरें

बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी, हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद सख्त सुरक्षा

बाबरी विध्वंस की बरसी पर UP पुलिस अलर्ट, अयोध्या समेत ये प्रमुख शहर छावनी में तब्दील

बनारसी साड़ी और 100 साल पुरानी ज्वैलरी में नीता अंबानी का रॉयल अंदाज़, भारतीय कारीगरों का किया सम्मान

क्या से क्या हो गया...ट्रंप की पाक नीति पर कांग्रेस का हमला, 2017 से 2025 तक यू-टर्न