By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 09, 2023
नयी दिल्ली। सरकार ने पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर एक अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी उपकर को निर्धारित कर दिया है। पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की दर से लगने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अलावा उसपर मूल्य के अनुपात में उपकर लगता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जीएसटी उपकर के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का 0.32 गुना वसूला जाएगा। नई दरें एक अप्रैल, 2023 की तारीख से लागू हो गई हैं। तंबाकू गुटखा वाले पान मसाला पर जीएसटी उपकर आरएसपी का 0.61 गुना लगेगा जबकि सिगरेट एवं पाइप वाली तंबाकू सामग्री के लिए यह दर 0.69 गुना है।