Gujarat Schools Entry Rules: बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगी रोक, लिखित अनुमति अनिवार्य

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 21, 2026

गुजरात सरकार ने बुधवार को स्कूलों को प्रवेश संबंधी नियम सख्त करने और बिना पूर्व अनुमति के परिसर में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। स्कूल आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। हालांकि, इसमें कहा गया है कि केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इस नियम से छूट दी जाएगी।

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