Gyanvapi Case hearing: इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी में सर्वे पर बढ़ाया स्‍टे, कल भी होगी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Jul 26, 2023

ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश की बेंच में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इनकार किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहबाद हाई कोर्ट ने सर्वे पर स्टे को बढ़ा दिया है। अभी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने दलील रखने के लिए समय मांगा है। आज शाम पांच बजे तक ही सर्वे पर रोक लगी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर कल तक के लिए रोक लगा दी। मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी। एएसआई अधिकारी को कल अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के ज्ञानवापी मस्जिद के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर सुनवाई करते हुए आज यह आदेश पारित किया।एएसआई सर्वे नहीं करे इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार तमाम अदालतों का दरवाजा खटखटाता रहा है। लेकिन अब सीधे हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश आ गया है। 

इसे भी पढ़ें: Gyanvapi Case Updates | मौखिक साक्ष्य से वास्तविक तथ्य साबित नहीं किया जा सकता, ज्ञानवापी केस के ASI सर्वे पर हुई मैराथन बहस

इससे पहले  यूनियन ऑफ इंडिया/एएसआई इस मामले में पेश हुआ। उनका कहना है कि वह इस मामले में अपनी दलीलों सहित एक हलफनामा दाखिल कर रही है। वरिष्ठ वकील नकवी ने कहा कि  ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 24 जुलाई के आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश की एक प्रति के साथ-साथ वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश (एएसआई सर्वेक्षण के लिए) की एक प्रति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से पूछा कि क्या आप वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश से संतुष्ट हैं? जैन ने हां में जवाब दिया। फिर मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के अधिकारी को डायस पर बुलाया। उससे रडार इमेजिंग विधि के बारे में पूछा। अधिकारी विधि में शामिल तकनीकीताओं के बारे में बताते हैं।

इसे भी पढ़ें: Gyanvapi Survey | ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी

25 जुलाई को सुनवाई में क्या हुआ

हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर के सिविल केस की वैधता पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। मस्जिद कमिटी ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 21 जुलाई के वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जिला अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने 25 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर सुनवाई की मांग की। पहले इस मामले को बुधवार को सुना जाना था। लेकिन कमिटी वकीलों ने अर्जेंसी के तहत एक दिन पहले ही इसकी सुनवाई किए जाने के लिए चीफ जस्टिस को आवेदन दिया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने करीब 4:30 बजे खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमे में एएसआई के पक्षकार न होने की बात कही गई। लगभग आधे घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से अगली सुनवाई बुधवार को सुबह 9:30 बजे से करने का आदेश दिया है। 21 जुलाई को हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी की जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कराने और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। सोमवार सुबह ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी शुरू हो गया था। इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दो दिनों की रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Winter Olympics 2026: 48 साल बाद बैन Backflip की वापसी, Ilia Malinin ने रचा इतिहास

Gaurav Gogoi का CM Himanta पर सीधा हमला, बताया Assam का सबसे असफल मुख्यमंत्री

Manipur हिंसा मामलों की निगरानी करेगा High Court? Supreme Court ने दिया अहम सुझाव

आंदोलन, हिंसा, तख्ता पलट और बहुमत... बांग्लादेश ने डेढ़-दो साल में बहुत कुछ देख लिया