By अभिनय आकाश | Nov 14, 2022
फास्ट-ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए "शिवलिंग" की पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। सहायक जिला सरकारी वकील सुलभ प्रकाश ने कहा कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडे ने 17 नवंबर तक फैसला टाल दिया। विवाद के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 27 अक्टूबर को 8 नवंबर के लिए मुकदमे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चूंकि जज 8 नवंबर को छुट्टी पर थे, इसलिए मामले को सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया गया।
26 अप्रैल को एक निचली अदालत (सिविल जज-सीनियर डिवीजन) जो पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था ज्ञानवापी परिसर। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि कवायद के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर एक "शिवलिंग" मिला था।