ज्ञानवापी मामला: वाराणसी की अदालत ने 'शिवलिंग' पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला 17 नवंबर तक टाला

By अभिनय आकाश | Nov 14, 2022

फास्ट-ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए "शिवलिंग" की पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। सहायक जिला सरकारी वकील सुलभ प्रकाश ने कहा कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडे ने 17 नवंबर तक फैसला टाल दिया। विवाद के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 27 अक्टूबर को 8 नवंबर के लिए मुकदमे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चूंकि जज 8 नवंबर को छुट्टी पर थे, इसलिए मामले को सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया गया।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पुराना मामला, हिंदू पक्ष से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

26 अप्रैल को एक निचली अदालत (सिविल जज-सीनियर डिवीजन) जो पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था ज्ञानवापी परिसर। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि कवायद के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर एक "शिवलिंग" मिला था।

प्रमुख खबरें

World Cup के बीच Barcelona में बड़ी हलचल, Lamine Yamal के बयान से Transfer Market में मची खलबली

अमेरिकी बेस पर Iran का बड़ा Missile Attack, Jordan ने हवा में ही किया नाकाम, तनाव चरम पर

Sanju Samson को बाहर करने पर R Ashwin का BCCI पर बड़ा हमला, बोले- यह सरासर नाइंसाफी है

Argentina की जीत पर Egypt का हंगामा, रेफरी विवाद पर FIFA का कड़ा जवाब- हमारे फैसलों पर सवाल न उठाएं।