बदलाव के बाद रिलीज होगी Hamare Baarah! बॉम्बे हाईकोर्ट ने अन्नू कपूर अभिनीत फिल्म को दी राहत

By रेनू तिवारी | Jun 19, 2024

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अन्नू कपूर अभिनीत फिल्म हमारे बारह को रिलीज करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि फिल्म के निर्माता फिल्म में कुछ बदलाव करने पर सहमत हो गए हैं। हमारे बारह, जो पहले 7 जून को सिनेमाघरों में आने वाली थी, अब 21 जून, 2024 को रिलीज होगी। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि यह इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपमानजनक है।


हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, फिल्म में केवल 3 बदलाव हैं, जिसमें तीन संवाद शामिल हैं जिन्हें म्यूट कर दिया गया है, बाकी फिल्म वैसी ही रहेगी। निर्माताओं द्वारा फिल्म में कुछ बदलावों पर सहमति जताने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म हमारे बारह की रिलीज को मंजूरी दे दी। बदलाव किए जाने के बाद याचिकाकर्ता रिलीज पर आपत्ति नहीं करने पर सहमत हुए।

 

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खंडपीठ ने कहा कि फिल्म का पहला ट्रेलर आपत्तिजनक था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और फिल्म से ऐसे सभी आपत्तिजनक दृश्य हटा दिए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि यह वास्तव में एक "सोचने वाली फिल्म" थी और ऐसी नहीं थी जिसमें दर्शकों से "अपना दिमाग घर पर रखने" और केवल इसका आनंद लेने की अपेक्षा की जाती है। "यह फिल्म वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए है। फिल्म में मौलाना कुरान की गलत व्याख्या करते हैं और वास्तव में एक मुस्लिम व्यक्ति दृश्य में उसी पर आपत्ति करता है। इसलिए यह दर्शाता है कि लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे मौलानाओं का आँख मूंदकर अनुसरण नहीं करना चाहिए। 


निर्माताओं ने फिल्म में 12 सेकंड के दो डिस्क्लेमर लगाने पर भी सहमति जताई है। लाइव लॉ के अनुसार, निर्माताओं ने याचिकाकर्ता की पसंद के चैरिटी को 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने पर भी सहमति जताई है।


यह सब कैसे शुरू हुआ?

इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिसमें दावा किया गया था कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति अपमानजनक है और कुरान में कही गई बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि शुरुआत में हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में निर्माताओं द्वारा यह कहे जाने के बाद कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के निर्देशानुसार आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया जाएगा, उसने रिलीज की अनुमति दे दी।


इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने पिछले सप्ताह फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट को सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। मंगलवार को जस्टिस कोलाबावाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि उसने सभी आपत्तिजनक अंशों को हटाने के बाद फिल्म देखी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हिंसा भड़के।


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