Haryana में Travel Agents के लिए नए नियम मंजूर, पंजीकरण अनिवार्य

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 03, 2026

चंडीगढ़, तीन नवंबर हरियाणा के युवाओं को विदेश में रोजगार और बेहतर करियर के अवसर दिलाने का झांसा देकर ठगने तथा अवैध रूप से विदेश भेजने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार प्रभावी नियामकीय व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी दी गई। इन नियमों का मुख्य मकसद राज्य के युवाओं से धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंट, विदेश में अवैध भर्ती, मानव तस्करी और ‘डंकी रूट’ (अवैध प्रवास का रास्ता) जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से बचाना तथा ट्रैवल एजेंसी के कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

प्रत्येक नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, पासपोर्ट सेवाओं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाओं, शिक्षा के लिए वीजा परामर्श और टिकट बुकिंग सेवाओं सहित प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग-अलग पंजीकरण अनिवार्य होगा।

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