By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 18, 2026
हरियाणा सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण के मामले में परिवारों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि परिवार के भीतर अचल संपत्ति के ‘आजीवन हस्तांतरण’ पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट का लाभ पुत्रियों के बच्चों (नाती-पोतों) तक भी विस्तारित होगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने 2014 की अपनी अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में भाषाई अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक औपचारिक सुधार जारी किया है। मिश्रा ने बताया कि 16 जून, 2014 को हरियाणा सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 9 के तहत संपत्ति के मालिक के जीवित रहते हुए खून के रिश्तों (जैसे माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियां, भाई-बहन और जीवनसाथी) के पक्ष में किए गए संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया था।
इससे स्टाम्प शुल्क छूट के मामले में सभी को समान स्तर पर रखा गया है।