हरियाणा हैल्पलाइन सेवा-112’ तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम शुरू

By विजयेन्दर शर्मा | Mar 02, 2022

चंडीगढ़ ।  राज्यपाल  बंडारू दतात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर सर्तकता कमेटियों का गठन करने के अलावा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस तंत्र में बड़े सुधार किये गए हैं। राज्यपाल ने आज यहां आरंभ हुए हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण भी बल दे रही है। इसके अतिरिक्त, संकट के समय लोगों की मदद के लिए ‘हरियाणा हैल्पलाइन सेवा-112’ शुरू की गई है, जिस पर कॉल करते ही 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, राज्य ने 2015 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) शुरू किया है। हरियाणा पुलिस को गत 17 जनवरी को ’’राष्ट्रपति कलर’’ प्राप्त हुआ है। पुलिस स्टेशन भट्टूकलां जिला फतेहाबाद को देश के 3 श्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में शामिल होने का सम्मान मिला है।

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राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करने के  लिए मानव संसाधन के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की है। इस विभाग को सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन, एचआरएमएस के जरिये सभी सरकारी कर्मचारियों का डाटाबेस, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरिायणा कर्मचारी चयन आयोग, सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में नीति, प्रशिक्षण नीतियां, राज्य स्तरीय सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं और अस्थाई एवं संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति बनाने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अलावा, विभाग को ऑनलाईन स्थानान्तरण नीतियां, अनुग्रहपूर्वक नीति, सेवा नियम, लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठïा बनाए रखने और भ्रष्टïाचार के उन्मूलन और अदक्षता एवं भ्रष्टïाचार के आधार पर कर्मचारियों की छंटनी के लिए नीति समय-समय पर विभागों का पुनर्गठन आदि के कार्य भी आबंटित किए गए हैं।

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राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अब तक 85 हजार से भी अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में पक्की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नकल करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाये गये हैं। इसी दिशा में हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2021 को लागू किया गया है।

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उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने और बार-बार परीक्षा देने से मुक्ति दिलाने के लिए ‘एकल पंजीकरण’ और ‘सामान्य पात्रता परीक्षा’ का प्रावधान लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स व ठेका प्रथा के अतंर्गत कार्यरत व्यक्तियों को बेहतर सुविधा व समय पर वेतन भुगतान के लिए ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ बनाया है जिससे कार्यरत व्यक्तियों को ईएसआई/पीएफ की सुविधा भी समय पर दी जा सकेगी। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र के उद्यमों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

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