By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 08, 2025
जींद की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक दोषी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की शुक्रवार को सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
उसने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म का पता उस समय लगा जब वह अपनी बुआ के पास हांसी इलाके में गई थी और तभी उसके पेट में दर्द हुआ जिसके बाद उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि चिकित्सक ने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता से दुष्कर्म की बात सामने आई। महिला थाना हांसी पुलिस ने ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर स्थानीय महिला थाना पुलिस को मामला भेज दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को कुलदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।