लॉरी चालकों से अवैध वसूली, HC ने बंगाल सरकार को 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

By अभिनय आकाश | Aug 22, 2022

बीरभूम में लॉरी चालकों से अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। जनहित मामले में आरोप लगाया गया है कि फर्जी सरकारी बिल छापकर पैसे निकाले गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य को उस मामले में चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि धन की अवैध निकासी पर तत्काल रोक लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित सभी पक्षों के वकीलों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

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ध्रुव ने अपनी शिकायत में अदालत को बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद उसने संबंधित थाने में शिकायत लिखी. अनुरोध किया कि पुलिस इस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करे और धन की अवैध वसूली को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। इसके अलावा ध्रुव ने मामले को लेकर बीरभूम के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, भूमि सुधार अधिकारी को भी पत्र लिखा है। उन्होंने अदालत में कहा, ''वे फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध रूप से पैसे निकाल रहे हैं।  

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