By अभिनय आकाश | Jul 07, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। मई के महीने में सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं। कंपनी ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियम 12 के अनुसार सुरक्षा मंजूरी रद्द करने जैसे किसी भी कठोर निर्णय से पहले सुनवाई अनिवार्य है। जहाँ भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि नियम कहता है कि मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए। मैं कारणों की प्रति पर जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं विकलांग था क्योंकि मुझे सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी।