By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 29, 2021
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि जमानत याचिका न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष छह अगस्त के लिए सूचीबद्ध की जाए जो दंगे से जुड़े अन्य मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य प्राथमिकी भी दयालपुर थाने में दर्ज हैं।