By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 04, 2024
नयी दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में नए सिरे से महापौर चुनाव की मांग करने वाली ‘आप’ को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।
बुधवार को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगड़ की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आप ने आरोप लगाया था कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पार्टी ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह और नवनिर्वाचित महापौर मनोज सोनकर समेत अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ‘आप’ पार्षद कुमार ने अंतरिम राहत देने से इनकार करने और याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।