By अभिनय आकाश | Jul 08, 2024
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट बीआरएस विधायक के कविता के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर तीसरे पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई कर रही है। सीबीआई की ओर से पेश एसपीपी डीपी सिंह ने कहा कि मामले का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और साउथ ग्रुप का प्रभाव था। ग्रुप के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे।
के कविता की ओर से वकील नितेश राणा और मोहित पी राव पेश हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 6 जुलाई को संज्ञान के उद्देश्य से आरोप पत्र पर विचार करते समय, अदालत ने विशेष रूप से यह आदेश दिया था कि आरोप पत्र दोषपूर्ण था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग कर रहा है क्योंकि सीबीआई 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूर्ण आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसे मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत और वर्तमान जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। उसकी पिछली नियमित जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं।