By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 23, 2021
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से संबंधित जेल नियमावली उल्लंघन मामले में जेल महानिरीक्षक तथा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की रिपोर्टों को अधूरी बताते हुए कड़ी नाराजगी जतायी है और दोनों से अनेक बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की सुनवाई पांच फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत से समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह जल्द ही मामले में जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को तय कर दी।