लालू यादव से संबंधित जेल नियमावली उल्लंघन मामले में सरकार और रिम्स से नाराज उच्च न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 23, 2021

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से संबंधित जेल नियमावली उल्लंघन मामले में जेल महानिरीक्षक तथा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की रिपोर्टों को अधूरी बताते हुए कड़ी नाराजगी जतायी है और दोनों से अनेक बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की सुनवाई पांच फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: तेजस्वी आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में हुए शामिल, मुख्यमंत्री नीतीश पर लगाया लाठीचार्ज करवाने का आरोप

पीठ ने जेल महानिरीक्षक की रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी नाराजगी जताई और कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा तथा रिपोर्ट को दोबारा गृह विभाग के प्रधान सचिव की सहमति के साथ पेश करने को कहा। न्यायालय ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के संबंध में रिम्स से जवाब देने को कहा था लेकिन रिम्स की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया जिस पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि उसके आदेश को गंभीरता से लिया जाए।

इसे भी पढ़ें: IP एड्रेस ब्लॉक किये जाने के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ने उच्च न्यायालय में दायर की याचिका

अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत से समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह जल्द ही मामले में जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को तय कर दी।

प्रमुख खबरें

Haryana : BJP उम्मीदवार Naveen Jindal ने कुरूक्षेत्र सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया

T20 World Cup 2024: IND vs PAK के बीच इस मैदान पर होगा टी20 वर्ल्ड कप मैच, जानें कैसी होगी पिच?

ICICI Bank के MD और CEO के पद छोड़ने की खबरें, बैंक ने किया अफवाह का खंडन

Hansal Mehta की सीरीज में नजर आएंगे Tom Felton, गांधी के सबसे अच्छे दोस्त की निभाएंगे भूमिका