By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 09, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि उच्चतम न्यायालयद्वारा वर्ष 2009 में दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद पिछले 14 वर्षों से प्रदेश के स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2020 में गोमती रिवर बैंक निवासियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है जिसमें शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया है।