उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बढ़ाया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 03, 2021

रांची| झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर दायर एक मामले में अगले निर्देश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने आदेश को बढ़ा दिया।

तोमर की तरफ से इस मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति एस. के. द्विवेदी ने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया और मामले की अगली सुनवाई तक मंत्री के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: देवघर में सात साइबर ठग गिरफ्तार

 

भाजपा नेता तोमर ने कई साल पहले धनबाद में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के एक नेता ने धनबाद की दीवानी अदालत में आपराधिक मामला दायर किया था।

प्रमुख खबरें

भारत ने बनाई 300 प्रोडक्ट की सूची, दोस्त रूस कभी नहीं भूलेगा ये एहसान!

वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष में दो फाड़, उमर अब्दुल्ला बोले: यह कांग्रेस का मुद्दा, INDIA Bloc का इससे कोई लेना-देना नहीं

Pahalgam terror attack: पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने दाखिल की चार्जशीट, ऑपरेशन महादेव मामले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम

BJP हेडक्वार्टर में नितिन नबीन ने संभाली कार्यकारी अध्यक्ष की कमान, शाह-नड्डा भी रहे मौजूद