कोचिंग सेंटर मामले पर हाई कोर्ट सख्त, MCD को लगाई फटकार, दिल्ली पुलिस पर भी उठाया सवाल

By अंकित सिंह | Jul 31, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राउस आईएएस अकादमी के बेसमेंट में तीन यूपीएससी छात्रों की मौत पर बुधवार को एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहर सरकार, दिल्ली पुलिस और जांच अधिकारी को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने जांच के तरीके की आलोचना की। अदालत ने कहा कि यह आपराधिक लापरवाही का मामला है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि मामले में जवाबदेही तय हो। हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी, डीसीपी और एमसीडी कमिश्नर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 

 

इसे भी पढ़ें: Drishti IAS के मालिक Vikas Divyakirit ने दिल्ली कोचिंग हादसे पर तोड़ी चुप्पी, कहा- हर कोई बलि का बकरा चाहता है

 

कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि सभी हितधारक जिम्मेदार हैं। हम सभी शहर का हिस्सा हैं। यहां तक ​​कि हम नाली खोल रहे हैं, नाली बंद कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि आप शहर का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जहां किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। हमे यह पता लगाना होगा कि एक प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र कहां समाप्त होता है और दूसरे की जिम्मेदारी कहां शुरू होती है।'' 


न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि यदि जांच अधिकारी गहन जांच नहीं करता है, तो मामले को एक केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यायालय ने अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के स्पष्ट चित्रण की आवश्यकता और स्थानीय जांच अपर्याप्त होने पर उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप की संभावना पर प्रकाश डाला। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश है कि बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि की गई कार्रवाई का विवरण देने वाला एक हलफनामा कल तक प्रस्तुत किया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि सभी प्रासंगिक फाइलें अदालत के समक्ष पेश की जाएंगी और एमसीडी निदेशक को उपस्थित होना होगा। साथ ही मामले में दिल्ली पुलिस को प्रतिवादी के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए.। 

 

इसे भी पढ़ें: Delhi coaching Center Flood Tragedy | दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी, APP ने कहा- अब केंद्र का इंतजार नहीं किया जाएगा


दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी केंद्रीय एजेंसी को कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच करने का निर्देश देने के संकेत दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को फटकार लगाई, कहा - आप बहुमंजिला इमारतों को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ढंग के नाले नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है, लेकिन वे दिवालिया हो गए हैं और वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा अजीब जांच चल रही है, पुलिस पास से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं। 

प्रमुख खबरें

India Russia के रिश्तों में नई रफ्तार; President Putin ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में सहयोग देने का किया वादा

अमित शाह ने स्वदेशोत्सव 2025 का किया उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिला नया मंच

रूस का भारत को तेल की गारंटी: पश्चिमी दबाव बेअसर, पुतिन ने किया अहम वादा

23rd India-Russia Summit में मोदी–पुतिन की बड़ी घोषणाएँ, Vision 2030 पर हस्ताक्षर