हाईवे पर गैंगरेप और आजम की वो टिप्पणी, जिसने SC को राजनेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समीक्षा करने के लिए किया मजबूर

By अभिनय आकाश | Jan 03, 2023

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बोलने की आजादी के अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए मौजूदा आधार संपूर्ण हैं। 4:1 के बहुमत से, न्यायाधीशों ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा दिए गए बयान, भले ही सरकार के पास हों, को सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर समीक्षा की शुरुआत गैंगरेप के एक मामले से हुई थी। 

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सामूहिक बलात्कार

जुलाई 2016 की रात को हाईवे लुटेरों के एक समूह ने नोएडा के एक परिवार की कार को रोका और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बंदूक की नोक पर एक महिला और उसकी बेटी को वाहन से बाहर खींच कर उनका यौन उत्पीड़न किया। तब राज्य में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सत्ता में थी।

आजम खान का बयान

पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान ने इस घटना को उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं बताया। इसमें गैंग-रेप केस को राजनीतिक साजिश बताने वाले आजम खां के विवादति बयान के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। उस वर्ष दिसंबर में आज़म खान ने माफी मांगी, लेकिन न्यायाधीशों ने देखा कि माफी बिना शर्त नहीं लगती क्योंकि उन्होंने "अगर" और "तब" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आजम खान, जिसका प्रतिनिधित्व कपिल सिब्बल ने किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी और गंभीर पश्चाताप व्यक्त किया।

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बड़ा सवाल

हालांकि, अदालत ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बलात्कार और छेड़छाड़ सहित जघन्य मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर उच्च पदों पर बैठे लोगों के बयानों के संभावित प्रभाव पर बहस करने की आवश्यकता है। सुनवाई जारी रही। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ को संदर्भित किया कि क्या एक उच्च अधिकारी, जैसे कि एक राज्य मंत्री, ऐसी टिप्पणी कर सकता है जो संभावित रूप से एक जांच की निष्पक्षता के बारे में एक अपराध के पीड़ितों के मन में अविश्वास पैदा करता है। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने पाया कि एक अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपमानजनक टिप्पणी न करें, और इसे राजनीतिक और नागरिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस एसए नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 15 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस नागरत्ना की नसीहत

पीठ में शामिल जस्टिस बी वी नागरत्ना ने एक अलग आदेश लिखा। उन्होंने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक अधिकार है ताकि नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो। हालांकि नफरत फैलाने वाला भाषण असमान समाज का निर्माण करते हुए मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करता है और विविध पृष्ठभूमियों, खासतौर से हमारे ‘भारत’ जैसे देश के नागरिकों पर भी प्रहार करता है।

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