By अभिनय आकाश | Feb 13, 2026
हिमाचल प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण राहत देते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने प्रधान सचिव द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए पुनर्निर्माण कार्य, परिसीमन और आरक्षण को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 28 फरवरी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया।
9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुखविंदर सिंह सुक्खु सरकार की पंचायती राज निकायों के चुनाव छह महीने के लिए स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी और उसे 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया। चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया था।
सरकार ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों और सड़कों को व्यापक नुकसान हुआ है, इसलिए उसने चुनाव आयोग से स्थिति सुधरने तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित रखने का आग्रह किया था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य में आपदा अधिनियम लागू है। हालांकि, लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराए जाएं। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि हाल की आपदा और रसद संबंधी चुनौतियों के कारण चुनाव कराने के लिए कम से कम छह महीने का समय चाहिए, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।