टूटी उंगली से साइन कैसे? High Court ने उठाए सवाल, Bina Modi के खिलाफ कार्यवाही पर तत्काल रोक

By अभिनय आकाश | Mar 18, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीना मोदी और ललित भसीन द्वारा जारी समन के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फरवरी में साकेत अदालत ने समीर मोदी द्वारा दायर मारपीट के मामले में उन्हें समन जारी किया था। उन्होंने समन को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और समीर मोदी को भी नोटिस जारी किया। इस बीच, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगी हुई है। मामले की सुनवाई जुलाई में होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बीना मोदी की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि समन आदेश अनुचित है। याचिकाकर्ता बीना मोदी एक गवाह थीं जिन्हें अदालत ने आरोपी बना दिया है। समन आदेश निराधार है।

इसे भी पढ़ें: Celina Jaitly को कोर्ट से झटका! भाई ने बात करने से किया इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद किया केस

न्यायमूर्ति बनर्जी ने जांच अधिकारी से पूछा, "वह (समीर मोदी) दो घंटे तक बैठक में थे; क्या उन्होंने किसी को अपनी चोट के बारे में बताया था? 10 फरवरी, 2026 को, साकेत न्यायालय ने बीना मोदी और ललित भसीन को उनके बेटे समीर मोदी द्वारा दायर एक मामले में समन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और कहा कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। न्यायालय ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और समन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने बीना मोदी के पीएसओ सुरेंद्र प्रसाद को आरोपी बनाया था। यह मामला व्यापारी समीर मोदी द्वारा 2024 में सरिता विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है।

प्रमुख खबरें

India के Service Export की बड़ी छलांग, Commerce Ministry के आंकड़ों में हिस्सेदारी 48% के पार

IDBI Bank के Disinvestment की खबर से रॉकेट बना शेयर, निवेशकों की एक दिन में बंपर कमाई

Adam Zampa का स्पेशल 150, Australia ने पहले T20 में Bangladesh को दी करारी शिकस्त

Lucknow में Shubman Gill और Ishan Kishan का शतकीय तूफान, Afghanistan के सामने 403 रनों का पहाड़