Agniveer Scheme: शहीद अग्निवीर के परिजनों को कितना मुआवजा देती है सरकार, जानिए क्या हैं अग्निपथ स्कीम के नियम

By अंकित सिंह | Jul 04, 2024

अग्निपथ योजना पर विपक्षी नेता राहुल गांधी के हमले को "गलत सूचना" बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार अग्निवीरों की मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देती है। गांधी ने एक उग्र भाषण में सशस्त्र बल योजना की आलोचना की - जिसके कुछ हिस्सों को बाद में हटा दिया गया - और अग्निवीरों को मुआवजा और पेंशन देने में भेदभाव का आरोप लगाया। योजना दस्तावेज़ के अनुसार, ड्यूटी पर मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि 92 लाख रुपये है और ड्यूटी पर नहीं होने पर मृत्यु के मामले में 48 लाख रुपये है।

मुआवज़ा

प्रत्येक अग्निवीर के पास 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, परिवार को सेवा निधि के रूप में जमा राशि भी मिलती है, जिसमें ब्याज और सरकार का योगदान भी शामिल होता है। ड्यूटी पर नहीं होने पर मृत्यु के मामले में, 48 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर के अलावा, परिजनों को व्यक्ति की सेवा निधि निधि में ब्याज और सरकार के योगदान सहित जमा शेष राशि मिलेगी।

यदि कोई अग्निवीर सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा (44/25/15 लाख रुपये) मिलता है। इसके अलावा, सेवा निधि घटक सहित, विकलांगता की तारीख से चार साल तक की असेवा अवधि के लिए पूरा वेतन मिलता है। उन्हें ब्याज और सरकार के योगदान सहित सेवा निधि निधि में आज तक जमा शेष राशि भी प्राप्त होगी। अग्निवीरों को पहले साल करीब 4.76 लाख रुपये का पैकेज मिलता है। चौथे साल में करीब 6.92 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30 प्रतिशत सेवा निधि के रूप में देना होता है। इतनी ही राशि का योगदान सरकार की ओर से भी किया जाता है। 

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कितना मिलता है वेतन

प्रथम वर्ष: 30,000 रुपये प्रति माह

दूसरे वर्ष: 33,000 रुपये प्रति माह

तीसरे वर्ष: 36,500 रुपये प्रति माह

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