ऐसे बनवाएं अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए इसकी प्रक्रिया

By मिथिलेश कुमार सिंह | Mar 25, 2020

गाड़ी चलाना आज के समय में फैशन से ज्यादा जरूरत बन चुका है। किसी भी छोटे-मोटे कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आपके पास अगर अपना वाहन है तो कम समय में आप उस काम को निपटा कर घर आ सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा कुछ नियम तय किए गए हैं जिसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप सड़क पर फोर व्हीलर या कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं। 


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार के द्वारा एक उम्र की सीमा भी निश्चित की गई है जिसके अनुसार 18 साल से कम आयु के लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं और ना ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अब 16 साल लोगों को भी ई-बाइक या बिना गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति प्रदान की है।

 

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ऐसे में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इच्छा रखते हैं तो सरकार के द्वारा नियमों को भी बेहद आसान बनाते हुए इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब घर बैठे आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।


आइये देखते हैं कि इसके लिए क्या आवश्यक होता है: 


रेजिडेंशियल प्रूफ- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देना होता है जिसके लिए आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल और अपने घर की हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड या डीएम ऑफिस के द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण-पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं।


एज प्रूफ-  एज प्रूफ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का एफिडेविट इस्तेमाल कर सकते हैं।


आईडी प्रूफ-  इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ देना होगा जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको चार पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो भी लगाने होंगे।


फ़ीस- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के दौरान आपको सामान्यतः ₹350 जमा करना होता है।


कैसे करें अप्लाई?

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार की वेबसाइट सारथी (https://sarathi.parivahan.gov.in/) यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय साइट पर जाना होगा। यहाँ अपने संबंधित राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको तमाम राज्यों के नाम दिखाई देंगे और आप जिस राज्य के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, वहां क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन की लिस्ट खुलेगी और आपको सही-सही जानकारी भरनी होगी। यहीं से आपको ऑनलाइन फीस जमा करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहाँ से आप फ़ीस भर सकते हैं। अगर आपने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है तो आपको ऑनलाइन आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे आप कहीं सुरक्षित कर लें।

 

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ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट

जब आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है। स्लॉट भरने के बाद एक निश्चित डेट पर आपको नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर उस तारीख पर ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में आपके सामने एक कंप्यूटर रखा मिलेगा जिसमें यातायात के नियमों संबंधित प्रश्नों के सही जवाब आपको देने होंगे। बता दें कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 आंसर के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके सही उत्तर पर आपको क्लिक करना होगा।


आंसर पर क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा और ऐसे ही आपको प्रश्नों के जवाब देने होंगे। वहीं आपके द्वारा दिए गए हर प्रश्न का जवाब गलत है या सही नीचे आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट पूरा करते हैं तुरंत ही आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगी जो कि 6 महीने के लिए मान्य होगी। इसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा।


फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट

अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कर लिया है तो आपको कुछ दिनों के बाद फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह टेस्ट फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर के सामने लिया जाएगा। इस दौरान आपको अपनी गाड़ी जिसके लिए आप ने अप्लाई किया है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर खुद ले कर जाना होगा। वहीं ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर के निर्देशों के अनुसार आपको इस गाड़ी को चला कर दिखाना होगा। अगर ड्राइविंग इंस्पेक्टर आपके ड्राइविंग से संतुष्ट हो कर स्वीकृति देता है उसके बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य घोषित किया जाएगा और कुछ दिनों बाद आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा।

 

- मिथिलेश कुमार सिंह 

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