ITR Filing 2024: 31 जुलाई की डेडलाइन इन लोगों के लिए नहीं है, सारी डिटेल्स यहां देखें

By दिव्यांशी भदौरिया | Jul 29, 2024

जबकि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की मानक समय सीमा आम तौर पर 31 जुलाई है, आयकर विभाग करदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए विस्तारित फाइलिंग तिथियां प्रदान करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति और व्यवसाय शामिल हैं जिन्हें अपने वित्तीय रिकॉर्ड पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है।

31 जुलाई के बाद कौन दाखिल कर सकता है आईटीआर?

जिन व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑडिट की आवश्यकता है इन करदाताओं के पास अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। यह विस्तार उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देता है।

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसाय

इन संस्थाओं को अक्सर स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के लिए व्यापक दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उनके पास 30 नवंबर तक की विस्तारित समय सीमा है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नियत तारीख के बाद अपना आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि आपकी आय के स्तर पर निर्भर करती है।

यदि आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूक गए हैं, तो भी आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यहां विवरण और याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं-

विलम्बित वापसी

अंतिम तिथि

 आप मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।

जुर्माना

यदि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले दाखिल करते हैं तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाताओं के लिए जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है।

विलंबित रिटर्न दाखिल करने के चरण

-आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

-उपयोगकर्ता लॉगिन/रजिस्टर के लिए आईडी के रूप में अपने पैन का उपयोग करें।

- प्रासंगिक फॉर्म चुनें: अपने आय स्रोतों के आधार पर उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें।

-मूल्यांकन वर्ष चुनें: सुनिश्चित करें कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारण वर्ष 2024-25 का चयन किया है।

-विवरण भरें: अपनी आय का विवरण दर्ज करें, कटौती का दावा करें और देय कर की गणना करें।

-कर का भुगतान करें: लागू ब्याज और जुर्माने के साथ किसी भी बकाया कर का भुगतान करें।

-रिटर्न जमा करें: रिटर्न को सत्यापित करें और ऑनलाइन जमा करें। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आधार ओटीपी, ईवीसी का उपयोग कर सकते हैं, या आईटीआर-वी की एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति सीपीसी, बेंगलुरु को भेज सकते हैं।

-नियत तारीख के बाद भी अपना आईटीआर दाखिल करने से उच्च दंड से बचने में मदद मिलती है और आप कर नियमों के अनुपालन में रहते हैं।

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