Sindh में Transgender कोटा पर 'अपमानजनक' शर्त, पहचान साबित करने के लिए Medical Test क्यों?

By अभिनय आकाश | May 22, 2026

सिंध सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में कोटा घोषित किए जाने के लगभग चार साल बाद भी, विवादास्पद कानूनी शर्त के कारण यह नीति बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो पाई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस शर्त के तहत आवेदकों को अपनी लैंगिक पहचान सत्यापित करने के लिए शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराना अनिवार्य है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, यह कोटा नीति जुलाई 2022 में पारित सिंध सिविल सेवक संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू की गई थी, जिसमें ग्रेड 15 तक की सरकारी नौकरियों में 0.5 प्रतिशत सीटें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, इस कानून के तहत भर्ती के लिए पात्र होने से पहले आवेदकों को एक स्थायी मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाल ही में पहली बार एक भर्ती विज्ञापन में ट्रांसजेंडर कोटा शामिल किया है, लेकिन केवल प्रमाणित आवेदक ही इसके पात्र होंगे। कार्यकर्ताओं ने भी कोटा के आकार की आलोचना करते हुए कहा है कि 0.5 प्रतिशत का आवंटन सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम है। खानज़ादी ने बताया कि कई भर्ती अभियानों में, यह प्रतिशत एक भी आरक्षित पद में तब्दील नहीं हो पाता है, जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उद्धृत किया है। उन्होंने सिंध सरकार से पंजाब का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दो प्रतिशत का कोटा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष, काज़ी खिज़र ने भी चिकित्सा परीक्षा के प्रावधान का विरोध किया और इसे हटाने की मांग की। उन्होंने कोटा को कम से कम एक प्रतिशत तक बढ़ाने का भी आह्वान किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध की ट्रांसजेंडर आबादी के बारे में विरोधाभासी आंकड़े इस बहस को और भी जटिल बना रहे हैं।

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