Uttar Pradesh : बलिया में दहेज के लिए हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 21, 2024

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीया विवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी पति एवं सास को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी पति श्याम बहादुर राजभर और सास चिन्ता देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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