कुलभूषण जाधव मामले में पाक को लगी फटकार, ICJ कोर्ट ने कहा- वियना संधि का किया उल्लंघन

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 31, 2019

संयुक्त राष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। महासभा में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने 17 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने ‘‘पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था और इस मामले में उचित उपाय किए जाने बाकी थे।’’

भारत के लिए एक बड़ी जीत के रूप में आईसीजे ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए, जो भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे और जिन्हें पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने ‘‘जासूसी और आतंकवाद’’ के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। भारत की दलील थी कि उसके नागरिक को दूतावास तक पहुंच नहीं मुहैया कराई गई, जो 1963 की वियना संधि का उल्लंघन है। यूसुफ की अगुवाई वाली पीठ ने ‘‘कुलभूषण सुधीर जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया था।’’ यूसुफ ने महासभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए जाधव मामले में अदालत के फैसले के कई पहलुओं पर विस्तार से बताया।

प्रमुख खबरें

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

Strait of Hormuz पर Donald Trump का बड़ा दावा, बोले- हमारा पूरा नियंत्रण, Iran को दी कड़ी चेतावनी

International Youth Day 2026: युवा शक्ति को मिले दिशा, सपनों को मिले उड़ान

WTC के लिए अहम India Series: Sri Lanka ने घोषित की 16 सदस्यीय टीम, क्या देगा कड़ी टक्कर?