चोरी किए गए वाहन क्लेम मामले में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला, बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी ब्याज सहित क्लेम राशि

By दिनेश शुक्ल | Feb 13, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। दस साल की लंबी लड़ाई के बाद चोरी गए चार पहिया वाहन मालिक को ब्याज सहित क्लेम की पूरी राशि देने का उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया है। वाहन मालिक की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि फरियादी देवेंद्र सक्सेना ने एक बोलेरो जीप वर्ष 2009 में खरीदी थी। जिसका बीमा इफको टोक्यो कंपनी से कराया था। उपरोक्त वाहन 30-08-2010 की रात चोरी हो गया। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई और बीमा कंपनी से आवेदक द्वारा क्लेम की राशि की मांग की गई।

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में बढ़ी गिद्धों की संख्या, पर्यावरण संरक्षक गिद्धों की हुई थी गणना

आयोग द्वारा बीमा कंपनी की अपील निरस्त कर जिला फोरम का आदेश यथावत रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि बीमित वाहन के चोरी के प्रकरण में जिस कारण क्लेम निरस्त किया गया है एवं जिस कारण घटना घटित हुई है में परस्पर संबंध होना आवश्यक है। केवल तकनीकी कारण से क्लेम को निरस्त नहीं किया जा सकता।

प्रमुख खबरें

PSL में खेल रहे David Warner की बढ़ी मुश्किलें, Sydney में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए

चीन के Nostradamus की बड़ी भविष्यवाणी, Iran-US Tension बदल देगा पूरा Global Order

Jet Fuel संकट में बाकी Airlines पस्त, Delta को Refinery से हो रहा करोड़ों का Profit

Badminton Asia में बड़ी तकनीकी चूक, बिना Hawk-Eye के खेलने पर HS Prannoy ने उठाए गंभीर सवाल