ये धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोले कार्ति चिदंबरम

By अभिनय आकाश | Dec 12, 2024

सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने विशेष प्रावधान का बचाव किया। एएनआई से बात करते हुए चिदंबरम ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधान राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करते हैं। अधिनियम में कोई भी बदलाव बहुत समस्याग्रस्त है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून बदलने से न केवल सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा बल्कि भारत की एकता पर इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: Places Of Worship Act की सुनवाई को लेकर बोले विष्णु शंकर जैन, कट-ऑफ तारीख है असंवैधानिक

कार्ति चिदंबरम ने कहा कि हम कितनी दूर तक पीछे जाने वाले हैं क्योंकि हर देश शासकों के आने और अपनी इच्छा थोपने से भरा पड़ा है? हम समय में पीछे नहीं जा सकते और हमें एक रेखा खींचनी चाहिए और पूजा स्थल अधिनियम द्वारा खींची गई रेखा का पालन करना चाहिए। यह अधिनियम, जो किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त, 1947 को था, हाल के वर्षों में विवाद का विषय रहा है। 

इसे भी पढ़ें: Places of Worship Act 1991 के रिव्यू का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान सुनवाई उन याचिकाओं को संबोधित करने का प्रयास करती है जो इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, कुछ लोगों का तर्क है कि यह धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे पहले, राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि पार्टी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप दायर किया है। झा ने कहा संसद में, एक विधेयक (पूजा स्थल अधिनियम) ऐसे समय पारित किया गया जब पीढ़ी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। 

प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी