Imran Khan को नहीं मिली राहत, इस्लामाबाद कोर्ट ने 9 जमानत याचिकाएं की खारिज

By अभिनय आकाश | Aug 16, 2023

इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में जमानत की मांग की गई थी। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) मोहम्मद सोहेल ने खान के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज कर दीं।

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हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एडीएसजे सोहेल ने तोशखाना उपहारों की फर्जी रसीद से संबंधित मामले में खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस साल 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पार्टी समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया। दंगों में कथित संलिप्तता के लिए सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अधिकारियों ने पूर्व प्रधान मंत्री पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था।

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