By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 27, 2026
मुंबई की एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए, मादक पदार्थ मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की अपनी जांच के तहत दोनों के खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी थी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के वकील अयाज खान ने दलील दी कि एनसीबी ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ (संपत्ति की जब्ती या रोक के लिए) के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया।
अदालत ने कहा कि यदि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, तो आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है। विशेष अदालत ने बैंक खातों के लेनदेन पर लगी रोक तत्काल हटाने का निर्देश दिया और दोनों को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उनका संचालन करने की अनुमति दी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से एनसीबी बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में कथित मादक पदार्थ के इस्तेमाल की जांच कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे।