सुष्मिता सेन को कोर्ट ने दिया Gift, 95 लाख के मुआवजे पर नहीं देना होगा टेक्स

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 20, 2018

मुम्बई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बालीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के पक्ष में आदेश पारित करते हुए कहा है कि अभिनेत्री को यौन उत्पीड़न शिकायत के निपटारे के लिए कोका कोला कंपनी से मिले 95 लाख रुपये को ‘आय’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा। न्यायाधिकरण के 14 नवम्बर के आदेश के अनुसार अभिनेत्री की उस दलील को स्वीकार कर लिया गया कि यह राशि ‘‘कैप्टिल गेन’’ है न कि आय। कर आय पर लगता है। ‘‘आय’’ छुपाने के लिए लगाया गया 31.35 लाख रुपये के जुर्माने को भी हटा दिया गया। यह मामला सुष्मिता सेन और कोका कोला के बीच 1.50 करोड़ रुपए के अनुबंध से संबंधित था। इस अनुबंध को कंपनी ने 2003 में समय सीमा के पहले ही खत्म कर दिया था। पूर्व मिस यूनिवर्स को अंतिम निपटान के रूप में 1.45 करोड़ रुपये की राशि मिली थी।

 

क्या है पूरा मामला

सुष्मिता सेन ने कोका कोला इंडिया के साथ उनके उत्पाद का प्रचार-प्रसार करने के लिए 1.45 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ था। मगर इस अनुबंध को कंपनी ने समयसीमा के पहले ही खत्म कर दिया। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान सुष्मिता ने कंपनी के एक कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस मुद्दे को लेकर सुष्मिता और कंपनी के बीच लंबा विवाद भी हुआ। इसके बाद कोका कोला कंपनी ने सुष्मिता के साथ अपना अनुबंध समय से पहले ही समाप्त कर दिया। सुष्मिता सेन का आरोप था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का मतलब उन्हें सजा देना था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के एक कर्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ।

सुष्मिता सेन और कंपनी के बीच समय से पहले यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट खत्म करने के मामले में सुष्मिता को कोका-कोला इंडिया से 50 लाख रुपये की राशि मिली थी। इस पूरे मामले में समझौते की शर्तों के तहत उन्हें 1.45 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 50 लाख रुपये की पेशकश की थी। इस पर सुष्मिता ने कहा था कि 95 लाख रुपये का शेष मुआवजे के तौर पर था, जो कर योग्य नहीं था।

 

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