देशी और विदेशी जमातियों की जमानत खारिज, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

By दिनेश शुक्ल | May 16, 2020

भोपाल। लॉक डाउन के उलंघन और कोरोना संक्रमण को फैलाने के जुर्म में भोपाल जिला अदालत ने 51 जमातीयों को जेल भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश शर्मा की कोर्ट ने इन सभी जमातीयों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इन 51 देशी और विदेशी जमातियों के जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल की पुरानी जेल भेज दिया है। भोपाल के पुलिस थाना ऐशबाग, पिपलानी और श्यामला हिल्स ने कनाडा, इंग्लैंड, पिसलवैनिया पार्को, इंडोनेशिया, मयंमार और किरिगस्तान के विदेशी जमातियों सहित उनके सहयोगी भारतीय नागरिक और स्थानीय लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा -188, 269, 270 , 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम और 13-14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

भोपाल पुलिस ने विदेशी आरोपियों के पासपोर्ट भी जप्त कर लिये हैं। पुलिस ने विदेशी जमातियों को लॉक डाउन के उल्लघंन के मामले में कोरोना टेस्ट कराने के बाद हमीदिया रोड के होटल गोल्डन पैलेस और ब्लू स्टार होटल में कोरेंटाइन में रखा था। जांच के दौरान सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद उन्हें शुक्रवार दोपहर को होटल से पुलिस बस में बैठाकर कड़ी सुरक्षा में जिला अदालत में पेश किया था। जहाँ अदालत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने और लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के आरोप में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। 

प्रमुख खबरें

IPL 2026 Full Schedule पर BCCI का बड़ा ऐलान, फैंस का इंतजार जल्द होगा खत्म!

KKR Captain के तौर पर Ajinkya Rahane की अग्निपरीक्षा, Aakash Chopra ने बताई सबसे बड़ी चुनौती।

IPL 2026 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी, 12 स्टेडियम में 50 होंगे मुकाबले

Abu Dhabi में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय की मौत, Middle East में गहराया संकट