By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 30, 2023
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक सहायक अभियंता पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब को शुक्रवार को गिरफ्तारी से चार जुलाई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। परब और छह अन्य ने मामले में गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत के अनुरोध को लेकर अदालत का रुख किया था। अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ चार जुलाई तक गिरफ्तारी की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
पुलिस ने मंगलवार को बीएमसी के एक सहायक अभियंता पर हमला करने और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में परब और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी के अनुसार, परब और शिवसेना (यूबीटी) के अन्य पदाधिकारियों ने पिछले हफ्ते बांद्रा में उनकी पार्टी के एक कार्यालय को ध्वस्त किए जाने के विरोध में सोमवार दोपहर को बीएमसी के एच-ईस्ट वॉर्ड में एक मोर्चा निकाला था।
प्राथमिकी में कहा गया है कि परब के नेतृत्व में शिवसेना (यूबीटी) का एक प्रतिनिधिमंडल एच-ईस्ट वॉर्ड की अधिकारी स्वप्ना क्षीरसागर से मिलने के लिए बीएमसी कार्यालय पहुंचा और उनसे उन अधिकारियों को उनके सामने लाने को कहा, जिन्होंने पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जिसके कार्यालय बोर्ड पर छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीरें थीं। प्राथमिकी के मुताबिक, जब नगर निकाय के कुछ कर्मचारी सामने आए, तब शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारियों ने बीएमसी के सहायक अभियंता अजय पाटिल (42) के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।