IRCTC Scam Case: Lalu Prasad Yadav को राहत नहीं, Delhi High Court ने CBI से किया जवाब तलब

By अंकित सिंह | Jan 05, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को IRCTC होटल घोटाले मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तत्काल कोई राहत नहीं दी गई है। अदालत ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कथित IRCTC घोटाले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अक्टूबर 2025 में, निचली अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा निविदा आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पर भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

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आरोप तय करते समय, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया था। अदालत ने माना कि वे कथित साजिश से पूरी तरह अवगत थे और उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

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