By अभिनय आकाश | May 22, 2026
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पूर्व आदेश की वैधता की समीक्षा करने जा रहा है। यह घटनाक्रम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के दो परस्पर विरोधी निर्णयों में उठाए गए सवालों का जवाब एक बड़ी पीठ द्वारा दिया जाए। ये निर्णय सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत के मुद्दे पर आधारित हैं। दोनों फैसलों में इस बात पर मतभेद है कि मुकदमे में लंबी देरी को UAPA के तहत जमानत का वैध कारण माना जाए या नहीं। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं और इसलिए मुकदमे में लंबी देरी को लेकर उनकी दलीलें पर्याप्त वैध नहीं हैं।
19 मई को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने राय दी कि यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम होना चाहिए और कारावास अपवाद। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने का आदेश यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है, जिसमें यह माना गया था कि यूएपीए मामलों में कानून की सख्त जमानत शर्तों के बावजूद मुकदमे में लंबी देरी जमानत देने का औचित्य साबित कर सकती है। इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का आग्रह करते हुए तर्क दिया कि यूएपीए के तहत सख्त जमानत मानक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।