पैन-आधार लिंकिंग: क्या आपके लिए भी है अनिवार्य? जानें नए नियम और छूट के दायरे में कौन?

By दिव्यांशी भदौरिया | Dec 31, 2025

साल 2025 खत्म होने जा रहा है आज तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो जल्द करा लीजिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना बेहद ही जरुरी है। यदि आपने इन दोनों को एक साथ लिंक नहीं कराया है, तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आपके जरुरी काम भी रुक जाएंगे। बैंक से जुड़े काम या टैक्स से संबंधित सुविधाएं मिलने में मुश्किल आ सकती है। क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना सभी के लिए अनिवार्य है? क्या आप भी इस नियम के दायरे में आते हैं, तो चलिए आपको इस लेख में बताएंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करने से जुड़े नियम क्या हैं और किन लोगों के लिए दोनों को एक साथ लिंक करवाना जरुरी नहीं है।

किन लोगों को मिली है छूट?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पैन और आधार को आपस में लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। सरकार ने इस आयु वर्ग के नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा, सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी इस नियम के अंतर्गत विशेष छूट का लाभ दिया गया है। इसके अलावा, जो एनआरआई हैं, उन्हें भी पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाना जरुरी नहीं है। आयकर अधिनियम के अनुसार, जो लोग भारत के निवासी नहीं, उन्हें भी लिंकिंग की जरुरत नहीं है यानी पैन और आधार कार्ड लिंक का नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है। बिना लिंक करके भी अकाउंट चला रहे हैं। इतना ही नहीं, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक नियम के दायरे में नहीं लिया गया है यानी स्पेसिफिक राज्यों के निवासी भी इन दोनों को लिंक करवाने के लिए बाध्य नहीं है।

इसके अलावा, बच्चों और जॉइंट अकाउंट वालों को छूट है पर ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल से कम हैं, लेकिन वह अपने पास पैन कार्ड रखता है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। इसलिए आधार कार्ड से अपना पैन लिंक जरुर करें। लेकिन, कुछ बच्चों का पैन माता-पिता से जुड़ा होता है।

यदि बच्चों का बैंक खाता माता-पिता के खाते से जॉइंट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें छूट मिलेगी। जो व्यक्ति खाते से जुड़ा है उनका व्यक्तिगत रुप से अपना पैन आधार लिंक कराना जरुरी है। यदि लिंक नहीं कराया तो न केवल पेंडिंग टैक्स रिफंड रुक जाएगा बल्कि रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।

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