By अभिनय आकाश | Jul 10, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर अपना रुख पूछा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए भी कहा।
दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश
केंद्र ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए 19 मई को एक अध्यादेश लाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के कुछ दिनों बाद कार्यकारी आदेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार के कदम के बाद, अरविंद केजरीवाल देशव्यापी दौरे पर गए और दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए गैर-भाजपा दलों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा।