By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 28, 2026
महाराष्ट्र के जालना जिले में कथित अवैध रेत खनन के एक मामले में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के एक सहयोगी को 4.90 करोड़ रुपये के जुर्माने से छूट देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संजय नानासाहेब कटारे को जुर्माने की कार्यवाही से छूट देने के संशोधित आदेश की प्रशासनिक समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई।
कटारे ने बाद में इस कार्यवाही में अपना नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई जिसके बाद तत्कालीन तहसीलदार ने संशोधित आदेश जारी कर उनका नाम जुर्माने की कार्यवाही से हटा दिया था। बाद में एक स्थानीय निवासी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य के राजस्व मंत्री से संपर्क किया। जालना जिला प्रशासन के निर्देश पर मामले की जांच की गई जिसमें तत्कालीन तहसीलदार और संबंधित गौण खनिज शाखा के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे।
अधिकारियों ने बताया कि अंबड के उपमंडलीय अधिकारी उमाकांत पारधी ने 21 सितंबर को पिछला आदेश रद्द कर दिया और उन्होंने बहाल किए गए जुर्माने को संबंधित भूमि पर बकाया के रूप में दर्ज कर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलने का निर्देश दिया। उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव जालना के जिलाधिकारी को भेजने का भी निर्देश दिया। जरांगे ने 20 दिन का अपना अनशन 17 सितंबर को समाप्त कर दिया था और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि मराठा आरक्षण से जुड़ी उनकी मांगों पर तीन महीने के भीतर विचार नहीं किया गया तो वह अपना आंदोलन मुंबई ले जाएंगे।
वह कुनबी जाति की वंशावली के आधार पर मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।