जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को बेचने से नहीं होगा किसी का भला: सुप्रीम कोर्ट

By नीरज कुमार दुबे | Jul 19, 2018

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों, वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा। शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों, जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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