जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को बेचने से नहीं होगा किसी का भला: सुप्रीम कोर्ट

By नीरज कुमार दुबे | Jul 19, 2018

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों, वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा। शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों, जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रमुख खबरें

Shreyas Iyer on PBKS loss: हम Catch पकड़ने में नाकाम रहे, कप्तान ने बताई SRH से हार की असली वजह

Assam का अगला CM कौन? PM Modi की मौजूदगी में 12 मई को शपथ, Guwahati में भव्य तैयारी

Operation Sindoor अंत नहीं, शुरुआत थी, पूर्व DGMO Rajiv Ghai का Pakistan को कड़ा संदेश

MK Stalin ने तोड़ी चुप्पी, कहा- AIADMK से No Alliance, 6 महीने Vijay की TVK सरकार को परेशान नहीं करेंगे