Jharkhand Assembly के 750 मीटर दायरे में Section 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 05, 2026

रांची, पांच अगस्त झारखंड सरकार ने विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सुरक्षा के नजरिए से सदर, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है; इसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का इलाका शामिल नहीं है। बयान के अनुसार, निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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