By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 04, 2019
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत की अर्जी पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 21 दिसम्बर को पीठ ने लालू प्रसाद की अर्जी पर अगली सुनवायी चार जनवरी को करना तय किया था।
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन का एक अहम घटक दल है तथा सीटों के बंटवारें पर लालू की सहमति जरूरी है। लालू झारखंड में भी आगामी आम चुनावों में भाजपा विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लालू ने 11दिसंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके चारा घोटाला मामले से जुड़े तीन मामलों में जमानत देने की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। लालू ने जमानत के लिए अपनी बढ़ती उम्र और गिरते स्वस्थ्य का हवाला दिया था।