By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 22, 2026
झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को राज्य के बाहर के लोगों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने गुमला से लापता बच्चे से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने बच्चे का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि नाबालिग का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन पुलिस मानव तस्करी के शिकार नौ बच्चों का पता लगाने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि नाबालिग की तलाश जारी है।
अदालत ने गृह विभाग के सचिव को राज्य में मानव तस्करी के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और सुझावों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन तरीके से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को फिर से होगी।